इंद्रप्रस्थ न्यूज – ताज़ा हिंदी खबरें | राष्ट्रीय, राज्य, खेल, बिज़नेस ब्रेकिंग न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज
ताजा खबरें महिला यूनिट ने कलात में पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर किया हमला : बीएलएफ पाकिस्तान-अफगान सीमा पर मुठभेड़, 13 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा कांगो में सेना का विमान रिहायशी इलाके में क्रैश, 14 लोगों की मौत 6.80 करोड़ के ‘बॉस स्कैम’ मामले में बीकानेर से आरोपी गिरफ्तार पुश्तैनी संपत्ति के विवाद में मां की हत्या, बेटी और प्रेमी गिरफ्तार वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के साधक ने छत से कूदकर की आत्महत्या बिजनौर में महिला की हत्या का आरोपित गिरफ्तार, जेठ का बेटा ही निकला हत्यारा बांसवाड़ा में 1.18 करोड़ की सनसनीखेज डकैती का खुलासा: सरपंच चुनाव लड़ने के लिए रची थी साजिश, चार गिरफ्तार साइबर ठगी : शहर में सात लोग साइबर ठगी के शिकार, दस लाख से ज्यादा की रकम पार हरिद्वारः झबरेड़ी कलां में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, भाई ने बहन और युवक को मारी गोली सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो और कार की टक्कर, चालक की मौत राजस्थान हाईकोर्ट : समन नहीं पहुंचने पर अखबार में नोटिस प्रकाशित करना पर्याप्त नहीं: हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट : हाईकोर्ट के रोस्टर में बड़ा बदलाव, 28 सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था राजस्थान हाईकोर्ट : वार्डों की सीमाएं बदलने की याचिका पर सुनवाई खत्म बृजभूषण सिंह को बरी करने के आदेश के खिलाफ महिला पहलवानों की याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म में दो किशोरों को 20-20 साल की सजा अनमोल इंडस्ट्रीज ने आईपीओ के लिए सेबी के पास फाइल किया डीएचआरपी डीएचएल एक्सप्रेस भारत में एक जनवरी से माल ढुलाई शुल्क में 8.9 फीसदी की करेगी बढ़ोतरी 'लव एंड वॉर' में विक्की कौशल का नया अवतार, पोस्टर में दिखा जबरदस्त तेवर पूरी निर्वाचन व्यवस्था को वोट चोरी कहना देश के साथ अपराध चुनाव आयोग पर सवाल और सुधार के अवसर भारत में रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है पर्यटन उद्योग एसआईआर में नोटिस पाने वालों के घर दस्तावेज जुटाने जाएंगे बीएलओ, सुनवाई के लिए कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं मध्य प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा में पुरानी बसों का नया कलेवर, उठे सवाल उत्तराखंडः मौसम के रेड अलर्ट के बीच चारधाम यात्रा 27 सितंबर तक स्थगित, पंजीकरण भी रोका गया

बीसीआई के पास लॉ स्टूडेंट्स पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

03 Sep 2026



नई दिल्ली, 03 सितंबर (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) कानून के छात्रों को उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर किए गए किसी व्यवहार के लिए सजा नहीं दे सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बीसीआई के पास कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।


उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून के छात्रों के व्यवहार और उनके अनुशासन का फैसला उनकी यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक संस्थान ही कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बीसीआई ने मुख्य न्यायाधीश के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का विरोध कर रहे नालसार के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो पत्र भेजे थे, वे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे।


याचिका नालसार के पूर्व छात्रों मिहिर सूद और अभिषेक तिवारी ने दायर की थी। याचिका में बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के 13 अगस्त को उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने नालसार के छात्रों का बतौर वकील किसी भी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, इसका विरोध करने के बाद मनन मिश्रा ने वो सर्कुलर वापस ले लिया था।


दरअसल, नालसार के छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हाथों दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने से मना कर दिया था। इसके बाद मनन कुमार मिश्रा ने ये सर्कुलर जारी किया था।

Latest News