28 Sep 2026
नई दिल्ली, 28 सितंबर (एजेंसी)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरी बिल्डिंग के मालिक हरिराम गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान हरिराम गुप्ता की ओर से पेश वकील यशपाल सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र 80 साल से अधिक है और वो टाइप-टू डायबिटीज से पीड़ित हैं।
सात सितंबर की आधी रात को कोर्ट ने महेश गुप्ता को दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भव्य करहैल ने महेश गुप्ता के माता-पिता हरिराम गुप्ता और ऊर्मिला गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेजा था। महेश गुप्ता, हरिराम गुप्ता और ऊर्मिला गुप्ता को 7 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग का कनेक्शन हरिराम गुप्ता के नाम था और बिल्डिंग ऊर्मिला गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड थी। इस बिल्डिंग में चल रहे पीजी का प्रबंधन महेश गुप्ता संभालता था। हरिराम गुप्ता की उम्र 81 साल जबकि ऊर्मिला गुप्ता की 75 साल और महेश गुप्ता की 52 वर्ष है। हरिराम गुप्ता भारतीय वायु सेना का रिटायर्ड सार्जेंट है। महेश गुप्ता हार्डवेयर और पेंट की दुकान चलाता है।
इससे पहले 25 सितंबर को दिल्ली नगर निगम ने उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामा में कहा था कि हादसे के बाद 543 संपत्तियों को गिराया गया है और 178 संपत्तियों को सील किया गया है और 354 पीजी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने कहा था कि संबंधित जोन के वरिष्ठ अधिकारियों को काम में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें डिप्टी कमिश्नर, जोन इंजीनियर भी शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि दिल्ली में केवल 512 पीजी ही मास्टर प्लान के मुताबिक चल रहे हैं।