26 Sep 2026
जयपुर, 26 सितंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत की ओर से जारी नोटिस तामील होने के बाद भी अदालत में स्वयं या अधिवक्ता के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने आगामी सुनवाई पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्कूल शिक्षा सचिव को पांच हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश प्रदीप व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि मामले में पक्षकार बनाए गए प्रमुख स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की ओर से उपस्थित होने के लिए उन्हें कोई निर्देश नहीं हैं। इस पर अदालत ने प्रमुख स्कूल शिक्षा सचिव को जमानती वारंट से तलब किया है।
अवमानना याचिका में अधिवक्ता आमिर खान ने अदालत को बताया कि महात्मा गांधी व विवेकानंद मॉडल स्कूल में पूर्व शिक्षकों को चयन और साक्षात्कार के बाद भी नई जगह पर नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 8 सितंबर, 2025 को याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए विभाग को निर्देश दिए थे। इस आदेश की पालना नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। गत सुनवाई पर अदालत की ओर से अवमानना नोटिस जारी कर संबंधित अफसरों को तलब किया गया, लेकिन नोटिस तामील होने के बावजूद प्रमुख शिक्षा सचिव की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।