17 Jul 2026
नई दिल्ली, 17 जुलाई (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की ओर से मालवीय नगर विधानसभा सीट से बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट इस पर विस्तार से सुनवाई करेगी।
सुनवाई के दौरान भारती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत आधार पर भारती की याचिका खारिज की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने केवल इस आधार पर याचिका खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंद्र कोचर को पक्षकार नहीं बनाया था।
हाईकोर्ट में सोमनाथ भारती ने याचिका दायर कर कहा था कि सतीश उपाध्याय ने अपना नामांकन भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण नहीं दिया था। याचिका में कहा गया था कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर भ्रष्ट आचरण किया। याचिका में कहा गया था कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव में हुए खर्चे का विवरण नहीं दिया। याचिका में सतीश उपाध्याय पर आरोप लगाया गया था कि उनकी कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंद्र कुमार कोचर से मिलीभगत थी।
याचिका में कहा गया था कि सतीश उपाध्याय ने अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर की जानकारी छिपाई। बता दें कि फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय ने जीत दर्ज की थी। सतीश उपाध्याय ने 39564 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को हराया था । सोमनाथ भारती 37433 वोट मिले थे।