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भोजशाला मामले में हिन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट

15 May 2026



नई दिल्ली, 15 मई (एजेंसी)। धार स्थित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिन्दू पक्षकार जीतेंद्र सिंह विसेन ने उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है। विसेन ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई याचिका दायर होने की स्थिति में बिना उनका पक्ष सुने कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाए।


उल्लेखनीय है कि गुरुवार को ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि भोजशाला स्थित विवादित स्थान मंदिर है जो देवी सरस्वती से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें मुस्लिमों को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। इस मामले में हिंदू संगठनों के मुताबिक धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद दरअसल मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है, जिसे सन 1034 में राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था।