27 May 2026
नई दिल्ली, 27 मई (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनियों को जीएसटी अधिकारियों की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने देश की लगभग 71 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को करीब 1.12 लाख करोड़ के टैक्स नोटिस भेजे थे। इस नोटिस से प्रभावित गेमिंग कंपनियों ने फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। अगस्त, 2023 में केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन कर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भी सट्टेबाजी और जुए की श्रेणी में रखा। संशोधन के मुताबिक यूजर को गेम खेलने के लिए एंट्री फीस के साथ 28 फीसदी जीएसटी देना होगा।