22 Jul 2026
नई दिल्ली, 22 जुलाई (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि वो धार के भोजशाला के नजदीक जुमे की नमाज के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार उसके आदेश का सही तरीके से पालन करे।
उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इस संबंध में निर्देश लेकर आएं। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए भोजशाला के नजदीक एक खुला स्थान दे लेकिन राज्य सरकार ने जो स्थान बताया है वो भोजशाला से दो किलोमीटर दूर है। तब मेहता ने कहा कि प्रस्तावित जगह विवादित स्थान से 900 मीटर की दूरी पर है। हालांकि मेहता ने कहा कि वे इस मसले को व्यक्तिगत रुप से देखेंगे और इसका समाधान करने के लिए कदम उठाएंगे।
14 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भोजशाला परिसर के अंदर मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि उच्च न्यायालय के आदेश से पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा है कि भोजशाला परिसर के नजदीक एक जगह हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए दी जाए। नमाज हर शुक्रवार एक बजे से तीन बजे के बीच होगी।