01 Apr 2026
नई दिल्ली, 01 अप्रैल (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मानहानि याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 19 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 23 मई, 2025 को निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था। लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा था कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया। याचिका में कहा गया था कि निर्मला सीतारमण ने 17 मई, 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया। याचिका में कहा गया था सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया, ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें। सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। लिपिका मित्रा का कहना था कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था। उनके बयान से याचिकाकर्ता आहत हो गयी। याचिका में मांग की गई थी कि निर्मला सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किया था, उसे वापस लिया जाए।