12 Feb 2026
नई दिल्ली, 12 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले मेंपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश नहीं होने के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से समन जारी किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले लिया है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि चूंकि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया है, ऐसे में वे याचिका वापस ले रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट की ओर से केजरीवाल को बरी करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। बता दें कि, 22 जनवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी समन पर पेश नहीं होने के मामले में केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी समन के मामले में बरी कर दिया था। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल ने केजरीवाल को बरी करने का आदेश दिया था। दरअसल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी। केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने की थीं। ये शिकायतें केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की थी।