17 Feb 2026
बेमेतरा, 17 फ़रवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 17 आरोपितों को मंगलवार को दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दीक्षित की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी 17 आरोपितों को "संदेह का लाभ" देते हुए बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार ट्रायल के दौरान स्वतंत्र गवाह अपने बयानों से पलट गए, जिससे मामला कमजोर हो गया। इस हिंसा में भुवनेश्वर साहू समेत तीन लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद बिरनपुर में हालात तनावपूर्ण हो गए थे और जमकर हंगामा भी हुआ था। न्यायालय ने जिन आरोपितों को दोषमुक्त किया गया है, उनमें चेचानमेटा बिरनपुर थाना निवासी डकेश्वर सिन्हा उर्फ हरिओम पिता गौतम सिन्हा (28 साल), ग्राम खैरी, थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी मनीष वर्मा पिता नंदकुमार वर्मा (23 साल), कोरवाय थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी समारू नेताम पिता जेठूराम नेताम (43 साल), पदमी थाना व जिला बेमेतरा निवासी पूरन पटेल पिता खेमकुमार पटेल (19 साल), पदमी थाना व जिला बेमेतरा निवासी राजकुमार निषाद पिता संजय निषाद (19 साल), पदमी थाना व जिला बेमेतरा निवासी भोला निषाद पिता श्रवण निषाद (23 साल), पेंण्डरवानी, थाना गण्डई जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई निवासी दूधनाथ साहू पिता कमल साहू (27 साल), पेण्डरवानी, थाना गण्डई जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई निवासी अरुण रजक पिता मनहरण रजक (18 साल), कोरवाय, थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी चंदन साहू पिता देवकुमार साहू (20 साल), कोरवाय, थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी होमेन्द्र नेताम पिता नीलकंठ नेताम (25 साल), कोगियाखुर्द, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा निवासी टाकेन्द्र साहू पिता परसराम साहू (22 साल), कोगियाखुर्द, थाना परपोडी, जिला बेमेतरा निवासी राम निषाद पिता हिरेश निषाद (19 साल) मासुलगोदी, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा निवासी संजय कुमार साहू पिता नेमराम साहू (25 साल), निवासी कोरवाय, थाना साजा, जिला बेमेतरा निवासी चिंताराम साहू पिता स्व. बिरझुराम साहू (68 साल), निवासी कोगियाखुर्द, थाना परपोडी, जिला बेमेतरा निवासी लोकेश साहू पिता चतुरराम साहू (23 साल) निवासी कोगियाखुर्द, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा वरूण साहू पिता रामकुमार साहू (18 साल 3 माह) और मासुलगोदी, थाना परपोडी जिला बेमेतरा निवासी राजेश साहू पिता बल्लु साहू (23 साल) शामिल हैं। बिरनपुर मामले में साजा थाना में कुल 173 लोगों के विरूद्ध दर्ज धारा 302, 147, 148, 149, 153 (3) भादवि तथा 201, 109, 34 भादवि के अपराध में अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दीक्षित की न्यायालय में विचारण किया गया है, जिनमें से इन 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि 8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा के अजा ब्लाक के बिरनपुर ग्राम में हिंसक घटना को अंजाम दिया गया था।बिरनपुर हिंसा मामला के शुरुआत में दो बच्चों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद हिंसा में बदल गई और एक समुदाय के लोगों ने 08 अप्रैल 2023 को मौजूदा साजा से भाजपा विधायक ईश्वर साहू के 22 वर्षीय पुत्र भुनेश्वर साहू की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इसके तीन दिन बाद 11 अप्रैल को पिता और पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद का शव मिला था। प्रशासन ने धारा 144 लागू किया, जो करीब दो सप्ताह तक जारी रहा। पुलिस ने शुरुआत में 12 लोगों को आरोपित बनाया। इस मामले में मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई जांच में 6 नए आरोपितों के नाम जोड़े गए थे।