10 Jun 2026
पटना, 10 जून (एजेंसी)। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
यह मामला पटना के कदमकुआं थाना में 5 जून 2026 को दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। खान सर और उनके सुरक्षा गार्ड के खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि उनके कोचिंग संस्थान के पास हुई एक झड़प के दौरान सुरक्षा गार्ड द्वारा कथित रूप से गोली चलाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
बुधवार को इस मामले पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर झा की एकल पीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से एफआईआर को निराधार बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई भी चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि पटना सिविल कोर्ट पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा चुकी है, जिसके कारण फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्राप्त है।---------