13 Feb 2026
सुलतानपुर, 13 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार मामले में न्यायालय ने एक युवक का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश-12, ने अरुण निषाद पुत्र बनवारी निषाद, निवासी ग्राम गोरई, थाना दोस्तपुर को दोषी ठहराया है। उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 34 के तहत यह सजा सुनाई गई। यह मामला दो अक्टूबर 2017 को दोपहर में, दोस्तपुर थाने में दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा की लिखित शिकायत के आधार पर रेप व 34 पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोपित अरुण निषाद पर वादिनी की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का आरोप था। विवेचक उपनिरीक्षक अनिल कुमार सोनकर ने मामले की जांच की गयी। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र संख्या ए-01 24 जनवरी 2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस पर न्यायालय ने दोषी करारत देते हुए सजा सुनाई।