28 Mar 2026
सुलतानपुर, 28 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग की है। अगली सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तिथि तय हुई है।
शिकायतकर्ता के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट में राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जांच की मांग की है। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 सहपठित धारा 91 के तहत एक आवेदन दिया। इसमें राहुल गांधी की आवाज का सैंपल लेकर उसे पहले से दाखिल की गई सीडी के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फोरेंसिक लैब) में मिलान कराने का अनुरोध किया गया है।
राहुल गांधी के वकील ने इस मांग पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तारीख तय की है। अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि वे अगली सुनवाई पर बचाव पक्ष की आपत्ति पर अपनी बहस पेश करेंगे।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने यह परिवाद अक्टूबर 2018 में दर्ज कराया था। इस मामले में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी।
राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को पुनः एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद, कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से लगातार गवाह पेश किए जा रहे थे।
इससे पहले, राहुल गांधी ने 20 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराया था। कोर्ट ने उन्हें अपनी बेगुनाही के संबंध में सफाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नाै मार्च की तिथि दी थी। हालांकि, राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने कोर्ट में कोई सफाई या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।