06 Feb 2026
नई दिल्ली, 06 फ़रवरी (हि.स.)। रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज सुशील कुमार ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 जनवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। सुशील कुमार ने जमानत याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले के सभी महत्वपूर्ण गवाहों के परीक्षण हो चुके हैं। सुशील कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च, 2025 को जमानत दी थी। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई, 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी। इस मामले में 12 अक्टूबर, 2022 को कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था।