10 Apr 2026
नई दिल्ली, 10 अप्रैल (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार काे पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया। एक वकील ने मेंशन करते हुए कहा कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों की अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल की तारीख वोटर लिस्ट के लिए फ्रीज कर दी है, यानि अब इस लिस्ट में कोई नाम नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे लोग इस बार के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। मेंशनिंग के बाद कोर्ट ने कहा कि इस बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल न होने का मतलब यह नहीं है कि वो भविष्य में भी कभी वोट नहीं डाल पाएंगे। हालांकि, कोर्ट ने आश्वासन दिया कि वो 13 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगा।