15 Sep 2026
नई दिल्ली, 15 सितंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई चार हफ्तों के लिए टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका को सौ फीसदी बर्खास्तगी का मामला बताया और इस बात का संकेत दिया कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत पर विचार किया जा सकता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अक्टूबर 2025 में भुल्लर को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भुल्लर की ओर से पेश वकील से पूछा कि आप अभी बर्खास्तगी चाहते हैं या बाद में। सुनवाई के दौरान भुल्लर के वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता और कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से अभी पूछताछ नहीं हुई है, जबकि कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
इसके पहले भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त को भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय के फैसले को भुल्लर ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।