27 Aug 2026
कोलकाता, 27 अगस्त (एजेंसी)। कालीघाट तृणमूल ने फ्रीज किए गए चार और बैंक खातों को खुलवाने की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। हालांकि अदालत ने फिलहाल इन खातों को दोबारा खोलने या उनमें लेन-देन की अनुमति देने को लेकर कोई अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में हुई।
अदालत ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इसके जवाब में कालीघाट तृणमूल को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अदालत बैंक खातों को खोलने के अनुरोध पर फैसला करेगी।
ये चारों बैंक खाते एक सरकारी बैंक की हरीश मुखर्जी रोड शाखा में हैं। पुलिस ने हाल ही में इन खातों को फ्रीज कर दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कालीघाट तृणमूल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
याचिका में खातों को दोबारा खोलने के साथ-साथ रोजमर्रा के कामकाज के लिए उनमें मौजूद राशि का इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग की गई है। संगठन की ओर से बताया गया कि उसके करीब 215 कर्मचारी काम करते हैं और उनके वेतन का भुगतान किया जाना है। इसलिए कर्मचारियों के वेतन के लिए धन निकालने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया।
इसके अलावा कालीघाट तृणमूल ने विधाननगर साइबर क्राइम थाने में चल रही जांच पर रोक लगाने की भी मांग की है। हालांकि अदालत ने फिलहाल संगठन की किसी भी मांग पर अंतरिम राहत नहीं दी।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने सुनवाई के दौरान कहा कि इससे पहले एक निजी बैंक के चार खातों को फ्रीज किए जाने से जुड़े मामले में अदालत ने निर्देश दिया था। लेकिन मौजूदा मामले में तत्काल कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। राज्य और कालीघाट तृणमूल के हलफनामे दाखिल होने के बाद ही अदालत इस मामले में आगे का निर्णय लेगी।