13 Aug 2026
कोलकाता, 13 अगस्त (एजेंसी)। 13 साल पुराने नौकरी संबंधी मामले में कटवा के पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक रवींद्रनाथ चटर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने टिप्पणी की कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी का उद्देश्य उचित प्रतीत नहीं होता। इसके बाद अदालत ने रवींद्रनाथ चटर्जी को 30 नवंबर तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया।
दरअसल, 13 साल पुराने आरोप के आधार पर इस वर्ष एक जुलाई को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि राहत मिलने के बावजूद पूर्व विधायक को पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि रवींद्रनाथ चटर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले उन्हें कम से कम 48 घंटे का नोटिस देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
पूर्व बर्दवान के वरिष्ठ तृणमूल नेता रवींद्रनाथ चटर्जी को इससे पहले भी छह अलग-अलग मामलों में अदालत से गिरफ्तारी से संरक्षण मिल चुका है। ताजा आदेश के बाद उन्हें फिलहाल एक और मामले में राहत मिल गई है।
रवींद्रनाथ चटर्जी कटवा विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक रह चुके हैं और इलाके के प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती होती है। वर्ष 1996 से उन्होंने पहले कांग्रेस और बाद में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर कटवा से चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया।
2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हें कटवा से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, इस चुनाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवार कृष्ण घोष के हाथों 35 हजार से अधिक मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।