09 Jul 2026
नई दिल्ली, 09 जुलाई (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने मेघालय में हनीमून मर्डर मामले में अपने पति की हत्या की आरोपित सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मेघालय सरकार से कहा कि सोनम रघुवंशी को उपलब्ध कराई गई गिरफ्तार करने की वजह बताने वाली कथित प्रति कोर्ट में दाखिल करें।
मेघालय सरकार ने दायर याचिका में सोनम रघुवंशी को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को उच्च न्यायालय से बरकरार रखने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि महिला को रिहा कर दिया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन महिला को नोटिस जारी कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि उच्च न्यायालय ने सिर्फ इस आधार पर जमानत के आदेश को बरकरार रखा कि अरेस्ट मेमो में संबंधित धारा में त्रुटि थी।
सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने जमानत को बरकरार रखकर कानूनन गलती की है। मेहता ने कहा था कि सोनम रघुवंशी और उसका पति मेघायल में हनीमून के लिए गए थे। वहां पूरी योजना के तहत पति की हत्या कर दी गई। सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या घाटी में की और उसके शव को खाई गिरा दिया। इस मामले में तीन सहयोगी थे। हत्या कर सोनम रघुवंशी भाग गई और उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। मेहता ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने जिस वजह से जमानत दी वो एक टाइपिंग की गलती थी। उन्होंने कहा था कि सोनम रघुवंशी के भागने का खतरा है।