17 Jan 2026
जयपुर, 17 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कक्षा चार की बच्ची अमायरा की मौत के बाद मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने से जुड़े मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश नीरजा मोदी स्कूल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रचित शर्मा ने अदालत को बताया कि सीबीएसई ने गत दिनों एक आदेश जारी कर स्कूल की कक्षा 9 से 12वीं तक की मान्यता को रद्द कर दिया था, जबकि बच्ची की मौत आत्महत्या करने से हुई है। ऐसे में स्कूल की मान्यता रद्द करना गलत है। स्कूल की मान्यता रद्द होने से यहां पढ़ रहे सैकड़ो बच्चे भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और उनका भविष्य अधर में हो गया है। ऐसे में स्कूल की मान्यता रद्द करने के संबंध में जारी आदेश को निरस्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ने वाली अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने घटना स्थल को पानी से धो दिया था। वहीं बीते दिनों सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता को रद कर दिया था।