01 Feb 2026
रतलाम, 01 फरवरी (हि.स.)। पांच वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के शिवगढ़ थाने के गाँव ठिकरिया में हुए बहुचर्चित मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिनमें आरोपीया तुलसीबाई पति राधेश्याम पलासिया (45) उसकी पुत्री माया पिता राधेश्याम पलासिया (24) जेठ के लड़के राहुल पिता ईश्वरलाल पलासिया (27) निवासी धराड़, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी, 342, 450, 323, 302 में 10,10 वर्ष व दोहरे- दोहरे आजीवन कारावास की सजा व 111000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 20 फरवरी 2021 को थाना प्रभारी शिवगढ़ आर.एस. भाबोर द्वारा शिवगढ़ थाने पर रिपोट दर्ज करवाई गई की "में आज दिनांक को कानून व्यवस्था इंतजाम कस्बा भ्रमण पर था इसी दौरान जिला चिकित्सालय रतलाम पुलिस चौकी से प्रधान आरक्षक अशोक शर्मा द्वारा मुझे जरिए मोबाईल फोन से सूचना दी गई की राजाराम पिता कांजी उर्फ कन्हैयालाल खराड़ी, उम्र 24 साल, निवासी गांव ठिकरिया को जादू टोना के दौरान मारपीट की है जिसे मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय रतलाम लाए है और ठिकरिया गांव में कांजी उर्फ कन्हैयालाल के घर पर जादू टोना करने वाले सभी लोगो को कमरे में बंद कर रखा है। उक्त सूचना पर पुलिस ग्राम ठिकरिया घटनास्थल पहुंची, जहा भीड लगी हुई थी। अंदर किसी बड़ी घटना की आशका होने से मौके पर उपस्थित फोर्स व गवाहों की मदद से लकड़ी के दरवाजे को तोडकर कमरे के अदर प्रवेश किया। कमरे के अंदर तिखी सेंट की गंध आ रही थी एक छोटा बच्चा आर्दश उम्र करीब 3 साल के ऊपर माया नाम की लड़की बैठी हुई थी व उसके मुंह में अपनी उंगलियां फसा रखी थी और आर्दश अर्धमूर्छित अवस्था में था जिसके ऊपर से माया को तत्काल हटाया। कमरे में ही वृद्ध महिला थावरीबाई को भी जमीन पर गिराकर उसके ऊपर तुलसीबाई बैठी हुई थी।थावरीबाई घायल अवस्था में थी जिस पर से तुलसी को अलग हटाया। कमरे में अनिता पति विक्रम खराड़ी कोने में अपनी 06 वर्ष की बच्ची निकिता को लेकर बैठी थी जो काफी घबराई हुई थी निकिता को भी चोट लगी हुई थी। वहीं पर माला पति विजय खदेड़ा भी थी जिसकी कमर में चोट लग कर कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मौके पर घटना के संबंध में कन्हैयालाल उर्फ कांजी खराड़ी, अनिता पति विक्रम खराड़ी, विजय खदेड़ा व अन्य लोगो से पूछताछ की गई जिन्होंने बताया की मुसली, औंधी तलवार, स्टील की परात व लोटे से आरोपीगण के द्वारा मारपीट की है। पुलिस ने सीबाई पलासिया, अजय पलासिया एवं माया पलासिया एवं अन्य तीन आरोपित के विरुद्ध जादू टोना तांत्रिक क्रियाओं के बहाने आपस में षडयंत्र रचकर राजाराम व उसके पुत्र आर्दश को जान से मारने की नियत से मारपीट कर हत्या करने व सीमाबाई, थावरीबाई व माला खदेड़ा को भी मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाने के अपराध में धारा 302,307,450,120बी, 34 भादवि की एफआईआर दर्ज की गई। जाँच के दौरान तुलसीबाई उसकी पुत्री माया उसके दोनों नाबालिक पुत्र पवन व अजय पलासिया तथा उसके जेठ के पुत्र राहुल उसके भाई विक्रम खराड़ी उसकी छोटी बहन सागर खराड़ी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर इनके विरुद्ध दिनांक 20.05.21 को चालान न्यायालय में पेश किया। शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि न्यायालय में कुल 25 गवाहों के बयान करवाए व 85 दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा इसके साथ ही आरोपी माया से जप्त तलवार व लेगी तथा आरोपी राहुल से जप्त कपड़ों को जांच के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट में माया से जप्त तलवार व लेगी तथा राहुल के कपड़ों पर मृतक आदर्श का खून पाया गया। जुर्माने की राशि मैसे 50 हजार रुपए मृतक आदर्श के दादा कन्हैयालाल को व 10-10 हजार रूपये आहत थावरीबाई, निकिता व माला को दिलाने का आदेश भी न्यायालय ने किया। आरोपी तुलसीबाई, माया व राहुल गिरफ्तारी द 22022021 से जेल में बंद है। आरोपित विक्रम पिता कन्हैयालाल खराड़ी, उम्र 33 साल व उसकी छोटी बहन सागर पिता कांजी उर्फ कन्हैयालाल खराड़ी, उम्र 27 साल निवासी ठिकरिया को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।