30 Mar 2026
नई दिल्ली, 30 मार्च (हि.स.)। पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आज दोनों की हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 27 मार्च को लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 45 दिनों का समय और दिया था। इसके पहले 13 फरवरी को कोर्ट ने जांच का समय 45 दिनों के लिए बढ़ाया था। दोनों आरोपितों को जम्मू-कश्मीर की पुलिस 25 फरवरी को दिल्ली में प्रोडक्शन वारंट पर लायी थी। एनआईए के मुताबिक जमीर अहमद को उमर उन नबी, मुफ्ती इरफान और डॉक्टर अदील अहमद रतहर ने राइफल, पिस्तौल और जिंदा कारतूस उपलब्ध कराए थे। दोनों आरोपितों का संबंध आतंकी समूह अंसार गजवत-उल-हिंद से है। एनआईए के मुताबिक 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी। उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई थी और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे। लाल किले के पास 10 नवंबर, 2025 को आई-10 कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी।