20 Feb 2026
नई दिल्ली, 20 फरवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश भर में मुगल शासक बाबर के नाम पर मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि मुगल शासक बाबर एक विदेशी आक्रांता था, जिसने हिन्दुओं की हत्या की। उस जैसे धर्मांध शासक के नाम पर देश में कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायुं कबीर की ओर से बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाने का हवाला दिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के सुनवाई से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय से याचिका वापस ले ली।