07 Aug 2026
नई दिल्ली, 07 अगस्त (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ओर से इनकार किए जाने को सही ठहराया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूपेश बघेल की उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
ये चुनाव याचिका 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुडी है। इस चुनाव में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन निर्वाचन क्षेत्र से 95,438 वोट हासिल कर विजय बघेल को हराया था। विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि बघेल ने वोटिंग से एक दिन पहले यानि 15-16 नवंबर, 2023 को शाम पांच बजे शुरु हुए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत 48 घंटे की साइलेंस पीरियड के दौरान एक रैली या रोड शो आयोजित किया था।
भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 15 जून के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें चुनावी याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज करने की उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया गया था।