29 Jul 2026
नई दिल्ली, 29 जुलाई (इंद्रप्रस्थ न्यूज। उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक केस को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर नहीं करने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद उनकी याचिका पर सुनवाई का अब कोई मतलब नहीं है।
दरअसल, ओडिशा के तालाबिरा-2 के कोयला ब्लॉक के आवंटन के घोटाला में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनमोहन सिंह के अलावा उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख समेत तीन अन्य को बतौर आरोपित समन जारी किया था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।