22 Sep 2026
नई दिल्ली, 22 सितंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपित शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है।
इसके पहले भी 9 मार्च को कोर्ट ने शरजील इमाम को अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दस दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। शरजील इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर रखी है। शरजील की जमानत याचिका पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी।
पांच जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। 5 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने जिन पांच आरोपितों को जमानत दी थी, उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं।
उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 22 मई को आरोपित खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी। इस मामले के चार आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जिन आरोपितों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं।
इस मामले में 18 आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं।